देश की खबरें | पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी के खिलाफ अदालत ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. आदेश के मुताबिक अदालत ने पुलिस को 25 सितंबर तक सैनी को पेश करने का निर्देश दिया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

आदेश के मुताबिक अदालत ने पुलिस को 25 सितंबर तक सैनी को पेश करने का निर्देश दिया है।

सैनी को गिरफ्तार करने के लिये पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कई स्थानों पर छापे मारे, लेकिन वह पकड़ में नहीं आये।

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सैनी का अब तक कोई अता-पता नहीं चल सका है।

मुल्तानी की 1991 में गुमशुदगी के सिलसिले में पूर्व डीजीपी के खिलाफ मई में मामला दर्ज किया गया था।

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मुल्तानी अपनी गुमशुदगी के समय चंडीगढ उद्योग एवं पर्यटन निगम में जूनियर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्याायलय ने मंगलवार को इस विषय में सैनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने सैनी की दूसरी याचिका भी खारिज कर दी, जिसके मार्फत उन्होंने मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने या जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था।

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