नयी दिल्ली, 27 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यूनिटेक के उन घर खरीदारों को उनके फ्लैट के लिए जमा की गयी राशि वापस मांगने का अवसर दिया जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है, जो सावधि जमा धारक हैं और जिन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है।
यूनिटेक प्रबंधन के बोर्ड ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वह इस साल अगस्त से लेकर नौ से 12 महीने में 1000 से 1500 फ्लैटों को उनके मालिकों को सौंपेगा और यह वैधानिक मंजूरियों और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि आंकड़े घर खरीदारों के लिए बनाये गये वेब पोर्टल पर डाले जाएंगे जो 15 मई की अवधि तक खुला रहेगा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों, सावधि जमा खाता धारकों और तत्काल इलाज के लिए धन की जरूरत वाले लोगों की ओर से धन वापसी की अर्जियों पर तेजी से फैसला करने के अनेक अनुरोध आये हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘वरिष्ठ नागरिकों, सावधि जमा धारकों और तत्काल चिकित्सा जरूरत वाले लोगों की ओर से पक्ष रख रहे वकीलों ने इस अदालत को अवगत कराया है कि इन श्रेणियों के अनेक लोगों के सामने आ रहीं अत्यंत कठिनाइयों के मद्देनजर धन वापसी के उनके मामलों पर जल्द फैसला होना चाहिए।’’
पीठ ने धन वापसी के लिए आवेदन करने वाले घर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा लेने के विकल्प को अपनाने का भी अवसर दिया।
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