देश की खबरें | न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व सीएमडी को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी

नयी दिल्ली, आठ अगस्त उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आम्रपाली समूह की कंपनियों के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल कुमार शर्मा को सर्जरी के बाद की जटिलताओं के मद्देनजर चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शर्मा को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें चार सप्ताह के पहले या अंत में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में समर्पण करने और वापस जेल भेजने का निर्देश दिया।

पीठ ने उन्हें जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं करने और चार सप्ताह की अवधि का उपयोग डॉक्टरों से परामर्श करने और इलाज कराने में करने के लिए कहा। सुनवाई की शुरुआत में, केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, उन्हें अस्पताल में प्रवेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है।

पीठ ने अस्पताल से छुट्टी संबंधी कागजात पर गौर करने के बाद कहा कि वह उन्हें मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे रही है। शीर्ष अदालत ने चार अगस्त को शर्मा की चिकित्सा स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, जो यहां जेल में बंद हैं।

शीर्ष अदालत ने नौ जून को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शर्मा को एक सप्ताह के भीतर ‘बायलेटरल इनगनिल हार्निया’ के लिए सर्जरी कराने की अनुमति दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनके वकील द्वारा चार सप्ताह के लिए जमानत देने के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।

शर्मा यहां मंडोली जेल में बंद हैं। कई फ्लैट खरीदारों द्वारा कदाचार और फ्लैट मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाने के बाद शीर्ष अदालत संकटग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी से संबंधित मामलों की निगरानी कर रही है।

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