नयी दिल्ली, 22 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने 2020 में महाराष्ट्र में शिवसेना के एक स्थानीय नेता की हत्या की साजिश रचने के एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मुख्य आरोपी सूरज विजय अग्रवाल की ओर से पेश वकील सना रईस खान की इन दलीलों पर गौर किया कि इस मामले के अन्य आरोपियों को शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है।
शिवसेना की लोनावला इकाई के पूर्व प्रमुख राहुल उमेश शेट्टी की 26 अक्टूबर, 2020 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पीठ ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा, ‘‘इस अदालत ने पहले ही अन्य सह-अभियुक्तों को जमानत दे दी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम याचिकाकर्ता को जमानत देने के इच्छुक हैं... याचिकाकर्ता को पुणे ग्रामीण में लोनावला शहर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में निचली अदालत की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।’’
पीठ ने महाराष्ट्र पुलिस और शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील द्वारा जमानत याचिका के जोरदार विरोध पर भी गौर किया और आरोपी को जमानत देने के लिए अतिरिक्त शर्तें रखीं।
न्यायालय ने जमानत याचिका का निपटारा करते हुए आदेश में कहा, ‘‘उक्त न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त के अलावा हम यह भी निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता मुकदमा लंबित रहने के दौरान मावल के वडगांव में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में तब तक प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि उसके संबंधित अदालत में पेश होने की आवश्यकता न हो।’’
बंबई उच्च न्यायालय ने अग्रवाल की जमानत याचिका 29 सितंबर, 2022 को खारिज कर दी थी।
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