Bail For Rape Accused: विवाहित महिला ने विवाहित पुरुष पर लगाया शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप, अदालत ने ये कहकर दी जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शादी का झांसा देकर एक महिला से कथित बलात्कार के मामले में 35 वर्षीय विवाहित युवक को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि आरोपी पीड़ित से शादी करने में सक्षम नहीं था और पीड़िता खुद भी शादीशुदा थी.
Bail For Rape Accused: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शादी का झांसा देकर एक महिला से कथित बलात्कार के मामले में 35 वर्षीय विवाहित युवक को अग्रिम जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि आरोपी पीड़ित से शादी करने में सक्षम नहीं था और पीड़िता खुद भी शादीशुदा थी. अदालत ने कहा कि इसलिए आरोपी महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था. आरोपी याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत का विरोध करने वाले अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि उसने शादी का झूठा वादा करके बार-बार बलात्कार किया, जबकि उससे शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं था.
हालांकि, याचिकाकर्ता ने कहा कि चूंकि दोनों पक्ष विवाहित थे, इसलिए उसके लिए शादी के झूठे वादे करके यौन संबंध बनाने का कोई अवसर नहीं था. न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा ने आठ अगस्त के अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के तर्क में बल है कि याचिकाकर्ता एक विवाहित पुरुष होने के कारण अभियोक्ता (जो खुद विवाहित थी) से शादी करने के लिए सक्षम नहीं था और शादी के झूठे वादे पर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता था. यह भी पढ़े: WB Rape Case: पश्चिम बंगाल में दिव्यांग नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद चल रहा था फरार
यह देखते हुए कि दोनों पक्ष वर्ष 2019 से एक रिश्ते में थे और एक ही कार्यक्षेत्र साझा करते थे, अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में, याचिकाकर्ता को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत के साथ रिहा किया जाएगा. अदालत ने याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने और अभियोक्ता से संपर्क नहीं करने के लिए कहा.
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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 09, 2022 10:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

