कोलकाता, 20 जुलाई कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम की अध्यक्षता वाले प्रशासक मंडल को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से 10 अगस्त तक कोलकाता नगर निगम (केएमसी) का कामकाज देखने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने 12 मई को दिए गए अंतरिम आदेश की अवधि सोमवार को समाप्त होने पर गौर करते हुए, उसे 10 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया।
पीठ ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने केएमसी का कामकाज चलाने के लिए छह मई को हकीम सहित 14 सदस्यीय प्रशासक मंडल का गठन किया था और तत्कालीन मेयर हकीम को मंडल का प्रमुख बना दिया था।
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कोविड-19 महामारी के कारण स्थानीय निकाय चुनाव टल जाने के बाद प्रशासक मंडल का गठन किया गया है।
केएमसी का चुनाव पिछली बार आठ मई 2015 को हुआ था और पार्षदों का कार्यकाल सात मई, 2020 को समाप्त हो गया।
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