केरल हाई कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपी की जमानत रद्द की, गिरफ्तारी का दिया आदेश
जेल/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को बलात्कार और हत्या के आरोपी को पिछले महीने दी गई जमानत रद्द करते हुये उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने 12 मई को इस मामले में सफरशाह (32) को 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किए जाने के आधार पर जमानत दी थी. एर्नाकुलम की एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से इस वर्ष जनवरी में बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी सफरशाह को 19 मई को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया था. यह भी पढ़े | SSC ने CGL, CHSL समेत कई प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम की तारीखों का ऐलान, यहां देखें परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल.

बाद में यह पता चला कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका था और आरोपी की ओर से उसके वकील और अभियोजन ने आवेदन पर सुनवाई के दौरान गलत तथ्य पेश किये थे.

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सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया जिसमें उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत देने का आदेश वापस लेने का अनुरोध किया गया. सरकार ने यह तर्क भी दिया कि आरोपी मामले के गवाहों को डरा-धमका सकता है. न्यायमूर्ति पी वी कुन्हिकृष्णन ने सरकार के आवेदन पर विचार करते हुए आरोपी को जमानत देने का आदेशा वापस लेते हुये उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दिया.

इस मामले पर तीन जून को फिर से विचार किया जाएगा. ऑटोमोबाइल सेवा केंद्र में काम करने वाले सफरशाह को जनवरी में 12वीं की एक छात्रा का अपहरण करने, बलात्कार करने और उसकी हत्या कर शव को तमिलनाडु के वाट्टुपुराई में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.