
केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को बलात्कार और हत्या के आरोपी को पिछले महीने दी गई जमानत रद्द करते हुये उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने 12 मई को इस मामले में सफरशाह (32) को 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किए जाने के आधार पर जमानत दी थी. एर्नाकुलम की एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से इस वर्ष जनवरी में बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी सफरशाह को 19 मई को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया था. यह भी पढ़े | SSC ने CGL, CHSL समेत कई प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम की तारीखों का ऐलान, यहां देखें परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल.
बाद में यह पता चला कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका था और आरोपी की ओर से उसके वकील और अभियोजन ने आवेदन पर सुनवाई के दौरान गलत तथ्य पेश किये थे.
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