देश की खबरें | न्यायालय ने नवलखा की जमानत याचिका पर एनआईए से 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा

नयी दिल्ली, 15 मार्च उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एनआईए से कहा कि वह एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर 19 मार्च तक जवाब दाखिल करे।

न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू के इस अभिवेदन का संज्ञान लिया कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को नवलखा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मिलना चाहिए।

न्यायालय ने इसके बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख निर्धारित कर दी।

नवलखा ने जमानत याचिका खारिज करने के आठ फरवरी के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को 19 फरवरी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

कार्यकर्ता ने दलील दी है कि एनआईए ने 90 दिन की निर्धारित अवधि में आरोप पत्र दायर नहीं किया, इसलिए जमानत का आधार बनता है।

उच्च न्यायालय ने हालांकि कहा था कि कार्यकर्ता की 34 दिन की घर में नजरबंदी को जेल में बिताई गई अवधि नहीं माना जा सकता।

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