इरोड, एक दिसंबर तमिलनाडु के इरोड कस्बे में साढ़े चार साल से अधिक समय पहले गलती से एक जोड़ी जूते बावड़ी में गिरा देने को लेकर 12 वर्षीय लड़के की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
यहां पेरुंदुरई के अधीनस्थ न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को सतीश उर्फ गोपाल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जो अपराध के समय 27 वर्ष का था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 मई, 2019 को हुई इस घटना में, इरोड के पेरुंदुरई का 12 वर्षीय बालमुरुगन नहाने के लिए एक बावड़ी में गया था, उसी समय उस इलाके का रहने वाला सतीश वहां अपना चेहरा धो रहा था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जब बालमुरुगन कुएं से बाहर आ रहा था, तो उसने गलती से सतीश के जूते पानी में गिरा दिए। हालांकि लड़के ने तुरंत छलांग लगाई और जूते ले आया, लेकिन गुस्साए सतीश ने उसकी पिटाई की और उसका चेहरा पानी में डुबा दिया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि बालमुरुगन की दम घुटने से मौत हो गई।
अधीनस्थ न्यायाधीश के. कृष्णप्रिया ने पेरुंदुरई पुलिस द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई की और सतीश को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सतीश पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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