देश की खबरें | महाराष्ट्र में है पूरी तरह असंवैधानिक सरकार: उद्धव गुट; उच्चतम न्यायालय में 13 जनवरी को सुनवाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के धड़े ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि महाराष्ट्र में ''पूरी तरह असंवैधानिक सरकार'' काम कर रही है।
नयी दिल्ली, छह दिसंबर उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के धड़े ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि महाराष्ट्र में ''पूरी तरह असंवैधानिक सरकार'' काम कर रही है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह की पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र के राजनीतिक प्रकरण से संबंधित याचिकाओं पर 13 जनवरी को सुनवाई करेगी क्योंकि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के लिए अगले सप्ताह बैठना संभव नहीं होगा।
इसने कहा, "अगले सप्ताह इस मुद्दे को लेना संभव नहीं होगा क्योंकि यह विविध विषयों वाला सप्ताह होगा। पांच न्यायाधीशों के लिए अगले सप्ताह संविधान पीठ में बैठना संभव नहीं होगा। हम मामले पर 13 जनवरी, 2023 को विचार करेंगे।"
शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उद्धव गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत के यह कहने के बाद की कि ''इस मामले में कुछ तात्कालिकता है क्योंकि राज्य में पूरी तरह से असंवैधानिक सरकार चल रही है।''
पीठ ने कहा कि वह 13 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत ने एक नवंबर को कहा था कि वह ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों द्वारा महाराष्ट्र राजनीतिक प्रकरण पर दायर याचिकाओं पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगी, जब उसके द्वारा कुछ निर्देश जारी किए जाने की संभावना है।
प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों पक्षों को अपने लिखित अभिवेदन दाखिल करने और संविधान पीठ द्वारा तय किए जाने वाले मुद्दों पर एक संयुक्त संकलन दाखिल करने को कहा था।
गत 23 अगस्त को, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कानून संबंधी कई प्रश्न तैयार किए थे और याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था जिनमें गुटों ने दलबदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित कई संवैधानिक सवाल उठाए थे।
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 06, 2022 06:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

