नयी दिल्ली, 15 जनवरी बॉलीवुड फिल्म ‘‘एनिमल’’ के सह-निर्माता ‘सिने 1 स्टूडियोज’ ने फिल्म को ओटीटी समेत अन्य मंचों पर रिलीज करने से रोकने के लिए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक दिसंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 26 जनवरी को ‘ओवर-द-टॉप’ (ओटीटी) मंच ‘नेटफ्लिक्स’ पर रिलीज की जानी है।
‘सिने 1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड’ ने अदालत के समक्ष समझौते के उल्लंघन का दावा करते हुए कहा कि उसे एक पैसा भी नहीं दिया गया जबकि प्रतिवादी और एक अन्य सह-निर्माता ‘सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड’ ने दलील दी कि वादी को 2.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसके बारे में उसने अदालत के सामने खुलासा नहीं किया है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने प्रतिवादी द्वारा वादी को 2.6 करोड़ रुपये के भुगतान के बारे में रखे गए दस्तावेज का अवलोकन किया।
न्यायाधीश द्वारा दावा किए गए भुगतान के बारे में पूछे जाने पर, ‘सिने 1 स्टूडियोज’ के वकील ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि दस्तावेज उनके संज्ञान में नहीं लाया गया था। वकील ने कहा कि वह अपने मुवक्किल से निर्देश लेंगे और अदालत को अवगत कराएंगे।
अदालत को बताया गया कि वादी के वकील सुनवाई की अगली तारीख 18 जनवरी को ‘सिने 1 स्टूडियोज’ के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मुराद खेतानी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
‘सिने 1 स्टूडियोज’ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा कि वादी को फिल्म द्वारा अर्जित राजस्व, बॉक्स ऑफिस पर इसकी आय, संगीत, उपग्रह या इंटरनेट अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।
वकील सेठी ने कहा, ‘‘वे (सुपर कैसेट्स) सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन मुझे (सिने 1 स्टूडियोज) एक पैसा भी नहीं दिया गया... मेरा उनके साथ पुराना रिश्ता है लेकिन उनके मन में समझौते के प्रति कोई सम्मान नहीं है।’’
वादी ने कहा कि दोनों ‘प्रोडक्शन हाउस’ ने फिल्म का निर्माण करने के लिए एक समझौता किया था। ‘सिने 1 स्टूडियोज’ ने दावा किया कि समझौते के तहत, उसके पास लाभ का 35 प्रतिशत हिस्सा था और वह फिल्म में 35 प्रतिशत बौद्धिक संपदा अधिकारों का हकदार था।
‘सुपर कैसेट्स’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने कहा कि वादी ने फिल्म में कोई पैसा नहीं लगाया और सभी खर्च उनके मुवक्किल द्वारा वहन किए गए हैं।
न्यायाधीश को दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित एक दस्तावेज से अवगत कराते हुए सिब्बल ने दलील दी कि वादी ने अदालत से छुपाया है कि दो अगस्त, 2022 को उसने फिल्म में अपने सभी बौद्धिक संपदा अधिकार छोड़ दिए थे।
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