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देश की खबरें | प्रधान न्यायाधीश ने किया सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने धनशोधन मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से बृहस्पतिवार को इनकार किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश इस पर निर्णय लेंगे।

देश की खबरें | प्रधान न्यायाधीश ने किया सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से इनकार

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने धनशोधन मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से बृहस्पतिवार को इनकार किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश इस पर निर्णय लेंगे।

जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिन में उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित किया जाए। जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं।

सिंघवी ने कहा कि न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ ने मामले में पर्याप्त दलीलें सुनी थीं और अब यह मामला उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं हैं।

वरिष्ठ वकील ने कहा,‘‘ हम स्थगन का अनुरोध करते हैं। अगर आप (सीजेआई)एक बार मामले के कागजात देख लेते।’’

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा,‘‘ संबंधित न्यायाधीश मामले को देख रहे हैं और मैं उनके समक्ष सूचीबद्ध मामले में कोई दखल नहीं दूंगा। जिन न्यायाधीश के पास मामला है वे इस पर निर्णय लेंगे। मैं नहीं ले सकता। मैं निर्णय नहीं ले सकता।’’

जैन फिलहाल चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं।

शीर्ष अदालत ने 26 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री को चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। यह मामला न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 14, 2023 12:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).