देश की खबरें | सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों को भूजल की बर्बादी रोकने को कहा
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूडी) ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जलापूर्ति कर रहीं एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि भूजल की बर्बादी या दुरुपयोग न हो। साथ ही उसने ऐसा होने पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आठ अक्टूबर को आदेश जारी किया गया था।

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बोर्ड के एक और अधिकारी ने कहा कि ऐसा होने पर पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम) 1986 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जलापूर्ति कर रहे संबंधित नगर निकायों जैसे जल विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, पंचायत या अन्य एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि भूमिगत जल के नलों से पानी की बर्बादी या इसका दुरुपयोग न हो। ऐसा होता पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाये।''

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आदेश में कहा गया है, ''देश के किसी भी व्यक्ति को इन भूमिगत जल संसाधनों को न तो बर्बाद करना चाहिये और न ही इनका दुरुपयोग करना चाहिये।''

बोर्ड ने अपने आदेश में एनजीटी के अक्टूबर 2019 के निर्देश का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि जल की बर्बादी को रोकने के लिये एक समयबद्ध कार्य योजना और निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए।

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