जरुरी जानकारी | पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने आईएलएफएस के परिसरों की तलाशी ली

नयी दिल्ली, 23 जून केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से संबद्ध 100.30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संबंध में आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद तीन शहरों में उसके परिसरों की तलाशी ली। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और बैंक से प्राप्त ऋणों के उपयोग में धन के हेरफेर और अन्य अनियमितताओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा, “सीबीआई ने आरोपियों के नयी दिल्ली, देहरादून और मुंबई स्थित कार्यालय और आवासीय परिसरों और कंपनी में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान संदिग्ध दस्तावेज और अन्य सामग्री मिली है।”

उन्होंने बताया कि आरोप है कि आरोपियों ने पीएनबी (पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) में घोटाला करने के लिए षड्यंत्र रचा।

प्रवक्ता ने कहा, “आरोपियों ने धोखाधड़ी कर स्वीकृत ऋण का दुरुपयोग किया, मंजूरी के नियमों और शर्तों के विपरीत ऋण निधि का उपयोग किया, बिक्री आय को संबंधित और सहयोगी कंपनियों को हस्तांतरित किया तथा इस तरह से बैंक को 100.03 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।”

सीबीआई ने कहा कि पूर्ववर्ती यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने 28 दिसंबर, 2017 को कंपनी के लिए 100 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था। यूनाइटेड बैंक का पीएनबी में विलय हो गया है।

यह खाता 31 दिसंबर, 2018 को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में बदल गया।

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