देश की खबरें | सीबीआई ने रिश्वत मामले में पूर्व अतिरिक्त आयकर आयुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

नयी दिल्ली, 14 जून केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 30 लाख रुपये के कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तार किये गये आयकर विभाग के पूर्व अतिरिक्त आयुक्त के खिलाफ अहमदाबाद की एक विशेष अदालत में एक आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने संतोष करनानी के खिलाफ मामले की जांच कर रहे गुजरात भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से जांच की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी।

आरोप पत्र में, केंद्रीय एजेंसी ने मालव मेहता नाम के एक व्यक्ति और आयकर विभाग के पूर्व सहायक आयुक्त विवेक जोहरी के खिलाफ भी आरोप लगाया है, जिन्हें गिरफ्तारी से बचने में करनानी की मदद करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 201 (साक्ष्य नष्ट करने) के तहत आरोप दर्ज किया है।

करनानी और जोहरी न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सीबीआई ने 12 अक्टूबर 2022 को यह मामला तत्कालीन आयुक्त, आयकर, अहमदाबाद के खिलाफ दर्ज किया था...यह आरोप है कि जब भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, गुजरात आयकर विभाग के उक्त अतिरिक्त आयुक्त के कार्यालय पहुंची, तब वह वहां हंगामा कर भाग गया था।’’

एजेंसी ने आरोप लगाया कि भागने से पहले, करनानी ने जोहरी को दो मोबाइल फोन सौंपे थे।

प्रवक्ता ने कहा था, ‘‘यह आरोप है कि तत्कालीन सहायक आयुक्त (जोहरी) ने करनानी को भागने में मदद की थी और उन दो मोबाइल फोन को साबरमती नदी में फेंक दिया था।’’

उन्होंने कहा कि हालांकि, सीबीआई ने गोताखोरों और अन्य एजेंसियों की मदद से नदी तट से दोनों मोबाइल फोन बरामद कर लिये।

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