आसनसोल (पश्चिम बंगाल), सात सितंबर पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मवेशी तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की न्यायिक हिरासत बुधवार को और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष मंडल की जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी के अनुरोध पर मंडल को और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
मंडल के अधिवक्ता ने इससे पहले अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है अत: उन्हें जमानत दी जाए, भले ही इसके लिए अदालत कोई भी शर्त लगा दे।
सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और रिहा किए जाने पर वह मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
गौरतलब है कि मंडल को सीबीआई ने 11 अगस्त को बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल से मवेशियों की कथित तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
मंडल 10 अगस्त को मामले में पूछताछ के लिए समन के बावजूद सीबीआई के कोलकाता स्थित निजाम पैलेस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसी ने बीरभूम जिले के बोलपुर स्थित आवास से मंडल को गिरफ्तार किया। अदालत ने मंडल को 24 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेजा था।
उल्लेखनीय है कि मंडल को सीबीआई के अधिकारियों ने गिरफ्तारी से पहले 10 बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह इनमें से नौ बार उपस्थित नहीं हुए थे।
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