अमृतसर, 16 जनवरी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिये जारी प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
रविवार को यहां जारी सरकारी बयान में कहा गया है कि संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुलतानविंड पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया है ।
बयान में कहा गया है कि कोविड प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये शनिवार को अमृतसर शहर के प्रवेश द्वार पर सैकड़ों शिअद कार्यकर्ताओं ने मजीठिया का स्वागत किया ।
इसमें कहा गया है कि शिअद समर्थकों को पंजाब के पूर्व मंत्री को माला पहनाते और ‘सिरोपा’ पहनाते देखा गया । इसमें कहा गया है कि इन कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी हैं ।
बयान में कहा गया है कि मजीठिया और उनके समर्थकों ने कोविड संबंधी प्रावधानों तथा निवार्चन आयोग की ओर से लगाये प्रतिबंधों का उल्लंघन किया ।
इसमें कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी ।
मजीठिया (46) के खिलाफ पिछले महीने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली है ।
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