मुंबई, 15 जून: बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री राखी सावंत का कथित रूप से जबरन चुंबन करने को लेकर गायक मीका सिंह के खिलाफ वर्ष 2006 में दर्ज किया गया मामला बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने सावंत के एक हलफनामे का संज्ञान लेते हुए इस मामले में प्राथमिकी और आरोपपत्र को खारिज कर दिया.
सावंत ने इस हलफनामे में कहा था कि उन्होंने और सिंह ने सद्भावपूर्ण तरीके से इस मसले का हल कर लिया है यह प्राथमिकी 11 जून, 2006 को दर्ज की गयी थी, क्योंकि उससे पहले सिंह ने यहां एक रेस्तरां में अपनी जन्मदिन पार्टी में कथित रूप से सावंत का चुंबन किया था इस घटना के बाद सिंह पर भादंसं की धारा 354 (छेड़छाड़) एवं 323 (हमला) लगायी गयी थीं सिंह ने इस साल अप्रैल में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर उससे प्राथमिकी और आरोपपत्र खारिज करने का अनुरोध किया था.
उच्च न्यायालय ने सावंत के हलफनामे पर गौर किया जिसमें कहा गया है कि उन्होंने और सिंह ने ‘‘सद्भावपूर्ण तरीके से अपने सारे मतभेद सुलझा लिये हैं और उन्हें अहसास हो गया है कि समूचा विवाद उनकी गलतफहमी के कारण पैदा हुआ तब उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी एवं आरोपपत्र को खारिज कर दिया.
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