यदि जमीनी स्थिति अनुकूल रहती है तो उपचुनाव करा सकते हैं: महाराष्ट्र एसईसी ने न्यायालय से कहा

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि अगर जमीनी स्थिति अनुकूल रहती है, तो राज्य में पांच जिला परिषदों और 33 पंचायत समितियों के उपचुनाव कराए जा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: IANS)

नयी दिल्ली, 7 जुलाई : महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (Maharashtra State Election Commission) ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि अगर जमीनी स्थिति अनुकूल रहती है, तो राज्य में पांच जिला परिषदों और 33 पंचायत समितियों के उपचुनाव कराए जा सकते हैं. न्यायालय ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच उपचुनावों को कराने की समय सीमा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के तहत एक निश्चित समय सीमा में चुनाव कराने का निर्वाचन पैनल को आदेश दिया गया है. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘राज्य निर्वाचन आयोग की राय है कि यदि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए जमीनी स्थिति अनुकूल है और उन क्षेत्रों में कोई निषेधाज्ञा या लॉकडाउन लागू नहीं है, तो वे यह सुनिश्चित करते हुए चुनाव करा सकते हैं कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित सक्षम अधिकारियों द्वारा अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रियाओं और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाएगा.”

पीठ ने कहा, ‘‘हम राज्य निर्वाचन आयोग के बयान को रिकॉर्ड में रखते हैं और उसे निर्देश देते हैं कि वह इस मामले में कानून के अनुसार आगे बढ़े और आज से दो महीने के भीतर अनुपालन संबंधी रिपोर्ट दे.’’ पीठ ने अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मामले की सुनवाई नौ सितंबर के लिए स्थगित कर दी. यह भी पढ़ें : Delhi: दिल दहला देने वाली खबर! पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन की पत्नी की घर में घुसकर हत्या, धोबी गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार

वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने को लेकर फैसला करेगा. महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले एक बयान जारी किया था कि धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम और नागपुर जिला परिषदों में 19 जुलाई को मतदान होगा और मतों की गिनती 20 जुलाई को होगी.

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