देश की खबरें | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषिक बनर्जी की अपील पर तत्काल सुनवाई से इंकार किया

कोलकाता, 19 मार्च कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की अपील पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई को बनर्जी को दिए गए नोटिस पर कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है।

उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बनर्जी द्वारा इसी अदालत के पिछले आदेश को वापस लेने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां ​​शिक्षक भर्ती घोटाले में उनसे पूछताछ कर सकती हैं।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने याचिका खारिज करते हुए बनर्जी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और इतना ही जुर्माना घोटाले के आरोपी कुंतल घोष पर भी लगाया था।

बनर्जी ने न्यायमूर्ति सिन्हा के आदेश को चुनौती देते हुए एक खंडपीठ का रुख किया और तत्काल सुनवाई की प्रार्थना की।

न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बनर्जी के वकील से कहा कि वह उन मामलों पर सुनवाई करेगी, जो शुक्रवार के लिए सूची में शामिल हैं और गैर-सूचीबद्ध मामलों को नहीं लिया जाएगा।

खंडपीठ ने बनर्जी के वकील को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दूसरी पीठ को फिर से सौंपने के लिए उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी।

गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले शुक्रवार का दिन उच्च न्यायालय का अंतिम नियमित कार्यदिवस था।

पीठ ने बनर्जी को अपील की सुनवाई के लिए अवकाशकालीन पीठ में जाने की अनुमति भी दे दी।

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