जरुरी जानकारी | कैबिनेट ने नारियल विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, आठ जुलाई सरकार ने बृहस्पतिवार को नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में संशोधन करने का फैसला किया। इसके तहत क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना देने की सरकार की कोशिशों के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष के पद को गैर कार्यकारी बनाना है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष के पद को गैर कार्यकारी पद बनाने से जुड़े कृषि, सहकारी एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे व्यापक रूप से नारियल के उत्पादकों को लाभ होगा।"

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से कहा, "हम नारियल विकास बोर्ड अधिनियम में संशोधन करेंगे।"

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पद गैर कार्यकारी होगा और कार्यकारी शक्तियों के लिए एक सीईओ होगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में काम का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को बोर्ड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी कई बदलाव किए जाएंगे। केंद्र सरकार चार राज्यों से चार सदस्यों को नामित करने के मौजूदा चलन से इतर बोर्ड में छह सदस्यों को नामित करेगी।

तोमर ने कहा कि आंध्र प्रदेश और गुजरात से दो सदस्यों को बोर्ड में नियुक्त किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि बोर्ड देश के बाहर भी गतिविधियों में शामिल हो सकता है।

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