Breach of Privilege Case: विशेषाधिकार हनन मामले में कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल की राज्यसभा सदस्यता बहाल

राज्यसभा में कांग्रेस की रजनी पाटिल की सदस्यता विशेषाधिकार हनन के एक मामले में सदन की समिति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर सोमवार को बहाल कर दी गयी.

रजनी पाटिल (Photo Credit: Twitter)

नयी दिल्ली, सात अगस्त: राज्यसभा में कांग्रेस की रजनी पाटिल की सदस्यता विशेषाधिकार हनन के एक मामले में सदन की समिति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर सोमवार को बहाल कर दी गयी. उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पढ़ते हुए भाजपा की सरोज पाण्डेय ने कहा, ‘‘मैं एक सदस्य द्वारा कथित रूप से सदन की कार्यवाही की मोबाइल पर रिकार्डिंग करने और इसका सोशल मीडिया पर प्रसार करने के कारण उत्पन्न विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति का 74वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं.’’ यह भी पढ़ें: Rahul Gandhi Return To Parliament: राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर पहुचें संसद भवन, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, देखें वीडियो

उन्होंने कहा, ‘‘निष्कर्ष स्वरूप समिति संपूर्ण परिस्थितियों का सिंहावलोकन करते हुए सिफारिश करती है कि सदस्य श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल को विशेषाधिकार हनन का दोषी ठहराया जाए. समिति आगे सिफारिश करती है कि अब तक उनके द्वारा काटी गयी निलंबन की अवधि को पर्याप्त माना जाए और सभा श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल का सदन की सेवाओं से निलंबन समाप्त करने पर विचार करे. ’’

इसके पश्चात भाजपा के राकेश सिन्हा ने यह प्रस्ताव पढ़ा, ‘‘यह सदन प्रस्ताव करता है कि श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल, सदस्य जिन्हें विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाया गया, और अब तक उनके द्वारा काटी गयी निलंबन अवधि को पर्याप्त माना जाए तथा सदन इस बात पर विचार कर सकता है कि श्रीमती पाटिल के निलंबन को समाप्त किया जाए और उन्हें आज की तिथि से सदन की सेवा में बहाल माना जाए.’’

सिन्हा द्वारा रखे गये प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया. गौरतलब है कि कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल को राज्यसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कारण बजट सत्र में 10 फरवरी को सदन से निलंबित कर दिया गया था. इसी के साथ उनके मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया था.

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