बंबई उच्च न्यायालय ने एन-95 मास्क के मूल्य संबंधी याचिका पर केंद्र का जवाब पूछा
जमात

मुंबई, 19 मई बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका पर जवाब देने को कहा जिसमें एन-95 मास्क की कीमतों पर नियंत्रण का अनुरोध किया गया है ।

सुचेता दलाल और अंजलि दमानिया द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान मास्क की कालाबाजारी रोकने के लिए कीमतों पर नियंत्रण जरूरी है ।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने अदालत को बताया कि अग्रणी मोर्चे पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी एन-95 मास्क की दिक्कत हो रही है । इसलिए इसकी कालाबाजारी या जमाखोरी को रोकने की जरूरत है ।

हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह एन-95 मास्क के अधिकतम बिक्री मूल्य को नियंत्रित करने संबंध में पहले ही केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है ।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस एस शिंदे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को इस संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश लेने और शुक्रवार को अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए ।

याचिका के मुताबिक आवश्यक वस्तु कानून के तहत एन-95 मास्क को पहले ही जरूरी सामान घोषित किया गया है लेकिन राज्य में इसकी जमाखोरी, कालाबाजारी हो रही है और ज्यादा कीमतों पर इसकी बिक्री की जा रही । इसलिए जरूरी है कि सरकार इसके मूल्य को नियंत्रित करे।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)