मुंबई, नौ फरवरी मुंबई पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के मामले में आरोपी मॉरिस नोरोन्हा के अंगरक्षक को शस्त्र अधिनियम के तहत शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। अंगरक्षक की पिस्तौल कथित तौर पर वारदात में इस्तेमाल की गई थी।
मामले की जांच कर रही पुलिस की अपराध शाखा ने दिन में पूछताछ के लिए अंगरक्षक अमरेंद्र मिश्रा को हिरासत में लिया था।
एक अधिकारी ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 29 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
स्थानीय व्यवसायी और 'सामाजिक कार्यकर्ता' नोरोन्हा ने बृहस्पतिवार शाम उपनगरीय बोरीवली (पश्चिम) में फेसबुक लाइव के दौरान घोसालकर को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली थी। नोरोन्हा की भी मौत हो गई थी।
पुलिस के अनुसार, उसने जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया उसका लाइसेंस मिश्रा के पास था।
पुलिस ने नोरोन्हा की पत्नी समेत उनके परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं, और पता चला है कि उसकी पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे व उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के नेता अभिषेक घोसालकर से दुश्मनी थी।
नोरोन्हा के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार होने के बाद वह लगभग पांच महीने जेल में रहा था।
नोरोन्हा की पत्नी ने पुलिस को बताया कि घोसालकर (40) और नोरोन्हा के बीच राजनीतिक झगड़ा था और नोरोन्हा को संदेह था कि घोसालकर ने उसे बलात्कार के मामले में फंसाया था।
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