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देश की खबरें | बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन’ मामला : अदालत ने मिहिर शाह की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

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देश की खबरें | बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन’ मामला : अदालत ने मिहिर शाह की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

मुंबई, 21 अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने बीएमडब्यू ‘हिंट एंड रन’ मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह और उसके वाहन चालक राजर्षि बिदावत द्वारा दायर याचिकाओं पर बुधवार को पुलिस का जवाब मांगा।

दोनों ने याचिकाएं दायर कर तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है और यह दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी ‘‘गैरकानूनी’’ है।

मुंबई पुलिस ने बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मारने की घटना के दो दिन बाद नौ जुलाई को शाह को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना में कावेरी नखवा (45) की मौत हो गयी थी और उसका पति प्रदीप घायल हो गया था।

शाह का वाहन चालक बिदावत भी दुर्घटना के वक्त कार में मौजूद था। उसे कथित दुर्घटना वाले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।

दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

गत सप्ताह उच्च न्यायालय में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में शाह और बिदावत ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने बुधवार दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई की।

अदालत ने पुलिस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख तय कर दी।

शाह ने अपनी याचिका में पहले उसे पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में भेजने के एक स्थानीय अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया।

शाह ने अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि उसे और हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश का घोर उल्लंघन होगा। उसने यह भी कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का पालन नहीं किया गया।

इस धारा के अंतर्गत, पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे उस अपराध का पूरा विवरण बताना होता है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार भी बताने होते हैं।

शाह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने का अनुरोध किया है।

शाह (24) पर आरोप है कि दुर्घटना के बाद वह कार लेकर बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर भाग गया, जबकि महिला इस दौरन कार के बोनट पर ही रही और फिर 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कार के पहियों में घिसटती रही।

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से भागे शाह ने उस समय शराब पी रखी थी। शाह के पिता राजेश शाह और उनके कार चालक राजर्षि बिदावत को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजेश शाह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता हैं।

राजेश शाह को जमानत मिल गई, जबकि मिहिर शाह और बिदावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 21, 2024 02:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).