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देश की खबरें | अवैध रूप विदेशी नागरिकों की वजह से जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नियम कड़ किए गए

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देश की खबरें | अवैध रूप विदेशी नागरिकों की वजह से जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नियम कड़ किए गए

मुंबई, 13 मार्च महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर राज्य में आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।

विधानसभा में बुधवार को बावनकुले ने भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों द्वारा इन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए कड़े मानदंडों की घोषणा की।

यह घोषणा ऐसे आरोपों के बीच की गई है कि कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

मंत्री ने कहा, “जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग भी होता है। इस चलन को रोकने के लिए मानदंडों में बदलाव किया गया है। अब कोई भी प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।"

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि जाली दस्तावेजों के आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों को 3,997 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिसके कारण मालेगांव (नासिक जिला) में दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।

बावनकुले ने कहा कि फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक वर्ष से अधिक पुराने अनुरोध प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार, जिलाधिकारी, उप-मंडल जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट, या जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, आवेदन को सत्यापित करेंगे।

विलंब शुल्क के बाद प्रमाण पत्र जारी करना होगा।

इसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्राथमिकी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या संबंधित अधिकारियों के बयान, अस्पताल पंजीकरण विवरण या किसी अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड जैसे सबूतों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 13, 2025 10:32 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).