कोलकाता, 21 फरवरी पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अधिनियम, 1972 को और कड़ा बनाने के लिए एक संशोधन विधेयक मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया।
पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2023 में सार्वजनिक व्यवस्था, राजस्व और लोक कल्याण को बनाए रखने के उद्देश्य से पीड़ित को मुआवजा प्रदान करने के लिए किसी उपयुक्त अदालत के आदेश द्वारा संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है।
कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ‘‘धरना-प्रदर्शन के दौरान’’ राज्य में आगजनी, लूटपाट और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह विधेयक पेश किया गया है।
विधेयक में पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उक्त अधिनियम के तहत कुर्क की गई संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी कर धन की वसूली का प्रावधान है।
राज्य विधानसभा में मंगलवार को लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2023 भी पेश किया गया जिसमें राज्यपाल को लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ाने की शक्ति दी गई है।
राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ये विधेयक पेश किये।
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