देश की खबरें | बीड सरपंच हत्याकांड: आरोपी सुदर्शन घुले को 31 जनवरी तक सीआईडी ​​की हिरासत में भेजा गया

छत्रपति संभाजीनगर, 27 जनवरी महाराष्ट्र में बीड की एक मकोका अदालत ने सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में आरोपी सुदर्शन घुले को सोमवार को 31 जनवरी तक अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) की हिरासत में भेज दिया तथा पुलिस को डिजिटल डेटा और जब्त मोबाइल फोन की जांच करने की अनुमति दे दी।

घुले को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम अदालत में पेश किया गया। इससे पहले 18 जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

मासाजोग के सरपंच संतोष देशमुख को नौ दिसंबर को कथित तौर पर बीड जिले में एक ऊर्जा कंपनी से जबरन वसूली की कोशिश को रोकने का प्रयास करने को लेकर अगवा कर लिया गया, प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या और जबरन वसूली के मामले दर्ज किए हैं।

हत्या के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीक कराड को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

राज्य सरकार के वकील ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने घुले को 31 जनवरी तक सीआईडी ​की हिरासत में भेज दिया है।

वकील ने संवाददाताओं को बताया, “आगे की जांच के लिए घुले के खिलाफ कठोर मकोका की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस बरामद डिजिटल डेटा की जांच करना चाहती है। पुलिस उसके मोबाइल फोन की भी जांच करना चाहती है, लेकिन वह पासवर्ड से लॉक है।"

घुले का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि पुलिस ने पहले ही उसके मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं।

अभियोजन पक्ष ने घुले की दस दिन की हिरासत की मांग की, लेकिन अदालत ने सीआईडी ​को पांच दिन की हिरासत दी।

उन्होंने कहा, "पुलिस डिजिटल साक्ष्य और मोबाइल फोन के पासवर्ड के बारे में पूछताछ करना चाहती है, हालांकि फोन पहले ही जब्त किए जा चुके हैं।"

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