देश की खबरें | ऋण घोटाला मामले में धीरज वधावन को जमानत

नयी दिल्ली, नौ सितंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के बैंक ऋण घोटाला मामले में डीएचएफएल के पूर्व प्रवर्तक धीरज वधावन को सोमवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने वधावन की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि वह ‘बीमार व्यक्ति’ की श्रेणी में आते हैं।

इस मामले में वधावन बंधुओं-कपिल और धीरज-को पिछले साल 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के खिलाफ आरोपपत्र 15 अक्टूबर 2022 को दाखिल किया गया था।

मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि डीएचएफएल, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और अन्य आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के ‘कंसोर्टियम’ को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी।

इसमें कहा गया था कि आपराधिक साजिश के तहत आरोपियों और अन्य लोगों ने ‘कंसोर्टियम’ को 42,871.42 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रेरित किया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया है कि डीएचएफएल के बहीखातों में कथित हेराफेरी और कंसोर्टियम बैंकों के वैध बकाया के पुनर्भुगतान में चूक कर उस राशि का अधिकतर हिस्सा कथित तौर पर अन्य जगहों पर भेजा और लगाया गया।

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