देश की खबरें | बदायूं मंदिर मस्जिद विवाद: अदालत ने सुनवाई दो अप्रैल तक टाली

बदायूं (उप्र), 20 मार्च उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मंदिर-मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद बृहस्पतिवार को दो अप्रैल तक टाल दी गई। यह जानकारी विपक्षी पक्ष के एक वकील ने दी।

यह मामला बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद से जुड़ा है।

अधिवक्ता अनवर आलम ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक आवेदन दायर कर उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए दलील दी कि अधीनस्थ अदालत के पास मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वेद प्रकाश साहू ने कहा, "शम्सी जामा मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के वकील आलम ने अदालत में एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि निचली अदालत इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर सकती।"

इस मामले को पहले इंतेजामिया कमेटी के वकील के 11 फरवरी को बार-बार अदालत के समन के बावजूद पेश न होने के कारण स्थगित किया गया था।

साहू ने दावा किया कि वकीलों की हड़ताल और पीठासीन जज के छुट्टी पर होने के कारण बाद की सुनवाई भी स्थगित कर दी गई थी।

हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद अपनी दलीलें पेश करने का इरादा किया।

2022 में, अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्कालीन संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया कि जामा मस्जिद शम्सी मस्जिद स्थल पर नीलकंठ महादेव मंदिर मौजूद था और उन्होंने ढांचे में पूजा करने की अनुमति मांगी। इस दावे ने मुकदमे को जन्म दिया।

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