नयी दिल्ली, 15 नवंबर ‘एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया’ (एएचपीआई) ने मरीजों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के उद्देश्य से अस्पतालों के लिए एक नियमावली जारी की गई है।
यह नियमावली जारी किये जाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को एएचपीआई के महानिदेशक डॉ. गिरधर ज्ञानी ने मरीजों, स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों में आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर दिया।
डॉ. ज्ञानी ने कहा, ‘‘हमारे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इन दिशानिर्देशों को जारी कर हम देश में अस्पताल सुरक्षा के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रभावी ढंग से और उसी समय आपात स्थिति की पहचान व प्रबंधन करने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ सशक्त बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा और देखभाल की गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को पूरी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बनाए रखा जाए।’’
कार्यक्रम में ‘‘अस्पताल सुरक्षा नियमावली’’ भी जारी की गई। मस्तिष्काघात से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर भी चर्चा हुई।
अमृता अस्पताल, फरीदाबाद में चिकित्सा निदेशक डॉ. संजीव सिंह ने कहा, ‘‘इस एसओपी के साथ, हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को रोगियों की देखभाल के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण से लैस करना है, ताकि समय पर उपचार सुनिश्चित हो सके।’’
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