जरुरी जानकारी | एसोचैम ने कोविड टीका विकास पर व्यय के लिये 200 प्रतिशत कर कटौती का सुझाव दिया

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नयी दिल्ली, छह दिसंबर उद्योग मंडल एसोचैम ने वित्त मंत्रालय से 2021-22 के बजट में कोविड-19 टीके के शोध और विकास पर खर्च के लिये कर गणना में 200 प्रतिशत की कटौती की अनुमति देने का आग्रह किया है।

उद्योग मंडल ने वित्त मंत्रालय को दिये बजट-पूर्व ज्ञापन में कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान से संबद्ध आयकर कानून की धारा 35 में कोविड-19 से जुड़े शोध को भी शामिल किया जाना चाहिए।

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एसोचैम ने सुझाव दिया है, ‘‘करदाताओं को कोविड-19 के टीके/इलाज की खोज के लिये प्रोत्साहित करने और अन्य मूल दवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिये शोध पर खर्च की जाने वाली राशि के एवज में 200 प्रतिशत विशेष कटौती का प्रावधान किया जाना चाहिए....।’’

उद्योग मंडल के अनुसार 200 प्रतिशत की यह छूट उन दानदाताओं को (प्रवासी समेत) भी मिलनी चाहिए जो टीके के विकास से जुड़े भारतीय संस्थानों में योगदान करते हैं।

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इसके अलावा इसी प्रकार की छूट इस प्रकार की गतिविधियों के लिये कंपनियों को भी मिलनी चाहिए। यह छूट पूंजी व्यय पर दी जानी चाहिए। हालांकि इसमें जमीन या इमारत पर होने वाले खर्च को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा, ‘‘हम 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये एक ठोस और बड़ी पहल की उम्मीद कर रहे हैं। हमने अपने व्यापक बजट पूर्व ज्ञापन में यह कहा है कि टीका विनिर्माण, वितरण से संबद्ध पहलुओं पर होने वाले खर्च तथा पूरी चिकित्सा श्रृंखलाओं को किस प्रकार कर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

उद्योग मंडल ने यह भी सुझाव दिया है कि एकबारगी कर कटौती का लाभ उन कंपनियों को भी मिलना चाहिए , जिन्होंने कानून की धारा 115 बीएए के तहत कम कर की दर का विकल्प चुना है। यह कम-से-कम दो वित्त वर्ष के लिये होना चाहिए।

एसोचैम के अनुसार फिलहाल कानून की धारा 35 के तहत वैज्ञानिक शोध पर होने पर खर्च को लेकर 100 प्रतिशत कटौती का प्रावधान है।

वित्त वर्ष 2021-22 का बजट एक फरवरी को पेश किये जाने की संभावना है।

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