देश की खबरें | अर्नब गोस्वामी टैगलाइन ‘नेशन वांट्स टू नो’ का अपनी प्रस्तुति में कर सकते हैं इस्तेमाल: उच्च न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी अपनी बातचीत या प्रस्तुति के तहत टैगलाइन ‘नेशन वांट्स टू नो’ का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी अपनी बातचीत या प्रस्तुति के तहत टैगलाइन ‘नेशन वांट्स टू नो’ का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अदालत ने गोस्वामी अथवा एआरजी आउटलाइर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई याचिका पर यह आदेश दिया।

यह भी पढ़े | BJP leader Eknath Khadse Joins NCP: BJP को अलविदा कह एकनाथ खडसे ने शरद पवार की मौजूदगी में थामा NCP का दामन.

इसने हालांकि कहा कि यदि गोस्वामी या एआरजी आउटलाइर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी किसी सेवा के ट्रेडमार्क के रूप में ‘नेशन वांट्स टू नो’ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह के इस्तेमाल के लिए एकाउंट रखने होंगे और ये नियमित तौर पर अदालत में दायर करने होंगे।

न्यायमूर्ति जयंतनाथ ने आदेश में कहा, ‘‘यदि टैगलाइन ‘नेशन वांट्स टू नो’ की बात है तो इस चरण में वादी (बेनेट कोलमैन) के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाता। जैसा कि वादी के विद्वान वकील ने कहा है, प्रतिवादी नंबर 2 इसे किसी भी समाचार चैनल की अपनी बातचीत/प्रस्तुति के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।’’

यह भी पढ़े | Maharashtra Govt: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के बारिश प्रभावित हिस्सों के लिए दस हजार करोड़ देगी सरकार.

इस बीच, अदालत ने बेनेट कोलमैन समूह के एक आवेदन को स्वीकार कर लिया और इसके पक्ष में तथा प्रतिवादियों द्वारा ट्रेडमार्क ‘न्यूजऑवर’ या ऐसे किसी भी ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ अंतरिम राहत प्रदान कर दी जो बेनेट कोलमैन के ट्रेडमार्क ‘न्यूज ऑवर’ से मिलता-जुलता दिखता हो।

बेनेट कोलमैन समूह ने वाद दायर कर आग्रह किया था कि गोस्वामी या एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को टाइटल या टैगलाइन के रूप में ‘न्यूजऑवर’ और ‘नेशन वांट्स टू नो’ का इस्तेमाल करने से रोका जाए।

वादी पक्ष ने कहा कि ‘टाइम्स नाउ’ समाचार चैनल वादी द्वारा संचालित है जिसके कई कार्यक्रम खंड हैं। इनमें से एक ‘द न्यूजऑवर’ 2006 में शुरू किया गया था।

इसने कहा कि गोस्वामी, जो पूर्व में ‘टाइम्स नाउ’ से जुड़े थे, ने 2016 में इस्तीफा देने के बाद अपना चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ और वेबसाइट ‘रिपब्लिक वर्ल्ड डॉट कॉम’ शुरू कर दी तथा उन्होंने स्वामित्व अधिकार का दावा करते हुए ट्रेड मार्क ‘नेशन वांट्स टू नो’, ‘अर्नब गोस्वामी न्यूजऑवर’ और ‘गोस्वामी न्यूजऑवर संडे’ के लिए आवेदन भी कर दिया।

पत्रकार ने अदालत से कहा कि दोनों समाचार चैनलों के दर्शक शिक्षित और काफी समझदार हैं तथा वे दोनों चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कभी भी भ्रमित नहीं हो सकते।

उन्होंने दावा किया कि रिपब्लिक टीवी के साथ बेनेट कोलमैन के वैर-भाव को सब जानते हैं और कार्यवाही बदले की मुकदमेबाजी के रूप में शुरू की गई है तथा यह प्रतिवादियों को परेशान करने का प्रयास है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

Bihar Train Fire Video: बिहार में सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग, एक बोगी जलकर राख, यात्रियों ने किसी तरह ट्रेन से कूदकर बचाई जान

IPL 2026 Points Table With Net Run-Rate (NRR): राजस्थान रॉयल्स से जीतकर सातवें पायदान पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स, टॉप तीन पर इन टीमों का कब्जा, देखें अपडेट पॉइंट्स टेबल

DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से दी करारी शिकस्त, केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने खेली ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

CSK vs SRH, IPL 2026 63rd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी