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देश की खबरें | एंटीलिया विस्फोटक सामग्री मामला : अदालत ने आरोपी क्रिकेट सटोरिये की अर्जी खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. अदालत ने कथित क्रिकेट सटोरिये नरेश गौर की उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक मिलने और कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या मामले में आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

देश की खबरें | एंटीलिया विस्फोटक सामग्री मामला : अदालत ने आरोपी क्रिकेट सटोरिये की अर्जी खारिज की

मुंबई, 17 अक्टूबर अदालत ने कथित क्रिकेट सटोरिये नरेश गौर की उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक मिलने और कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या मामले में आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए.एम.पाटिल ने अर्जी को खारिज कर दिया है लेकिन आदेश की विस्तृत प्रति अबतक उपलब्ध नहीं है।

अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल अर्जी में दावा किया गया कि अभियोजन पक्ष अबतक गौर की कोई मंशा नहीं साबित कर पाया जबकि मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई थी।

अर्जी में कहा गया है कि केवल उनकी एक कथित भूमिका बताई गई है कि उन्होंने मुख्य आरोपी और अपराध के समय मुंबई पुलिस में कार्यरत सचिन वाजे की ओर से सिम कार्ड को चालू कराया था।

आवेदन में कहा कि यह आवेदनकर्ता को आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह सेवारत पुलिस अधिकारी की मांग पूरी करने के लिए प्रभावित हुआ था या डरा हुआ था।

अदालत ने नवंबर 2021 में गौर को जमानत देते हुए टिप्पणी की थी कि प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसे षडयंत्र की जानकारी नहीं थी।

उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास ‘एंटीलिया’ के पास से 25 फरवरी 2021 को विस्फोटकों से लदी एसयूवी मिली थी। ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरन ने दावा किया था कि चोरी होने से पहले उक्त वाहन उसके पास था। हिरन पांच मार्च 2021 में ठाणे में मृत मिला था।

वाजे और गौर के अलावा मामले में अन्य आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा, विनायक शिंदे, रियाजुद्दीन काजी और सुनील माने शामिल हैं।

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 17, 2023 09:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).