मुंबई, 29 अगस्त मुंबई की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को शहर की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को कोविड-19 के शिकार हुए लोगों के शवों के लिए बैग खरीदने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
मामले में गिरफ्तारी के डर से, शिवसेना (यूबीटी) की नेता पेडनेकर ने इस महीने की शुरुआत में अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसबी जोशी ने मंगलवार को मामले में पेडनेकर और दो अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
मामला कोविड -19 केंद्रों के “घोटाले” से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन में धन की हेराफेरी और महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों के शवों के लिए बैग तथा मास्क और अन्य वस्तुओं की खरीद में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है।
यह मामला पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता किरीट सोमैया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है।
पेडनेकर नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक महापौर रही थीं।
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