नयी दिल्ली, छह अक्टूबर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सात से 29 अक्टूबर के बीच एक अभियान चलाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार धूल नियंत्रण मानदंडों की निगरानी के लिए बृहस्पतिवार को एक ‘वेब पोर्टल’ भी शुरू करेगी ।
राय ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 17 तथा ‘ग्रीन मार्शल’ की 14 टीमों सहित कुल 31 टीमों का गठन निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने एवं स्थिति पर निगरानी रखने के लिए किया गया है।
दिल्ली सरकार ने इससे पहले धूल संबंधी प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निर्माण और ढांचे ध्वस्त करने वाली एजेंसियों की खातिर 14 सूत्री दिशानिर्देश जारी किए थे।
राय ने कहा, ‘‘परियोजना प्रस्तावकों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अगर वे दो दिन में नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी यदि वे नियमों का उल्लंघन जारी रखते हैं तो काम रोकने का आदेश जारी किया जएगा।’’
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्माण स्थलों पर नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रूपये से पांच लाख रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
इन 14 सूत्री दिशा-निर्देशों के तहत निर्माण स्थलों को टिन की चादरों का उपयोग कर चारों ओर से ढकना आवश्यक है। इसके अलावा, 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक बड़े निर्माण स्थल पर ‘एंटी-स्मॉग गन’ तैनात करना जरूरी है। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों का भी पूरी तरह ढका होना जरूरी है। इसके अलावा खुले में पत्थर काटने की भी अनुमति नहीं होगी।
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