अनिल जयसिंघानी, उसकी बेटी ने आपराधिक मामलों से बचने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की: अदालत
मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि संदिग्ध सटोरिये अनिल जयसिंघानी ने अपने खिलाफ दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों से खुद को बचाने के लिए अपनी बेटी अनिक्षा के साथ मिलकर साजिश रची, जिसके तहत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की पत्नी अमृता को रिश्वत देने की कोशिश की गई और उनके इनकार करने पर उनसे जबरन धन उगाही करने के लिए उन्हें निजी संदेश भेजे गए.
मुंबई, 4 अप्रैल : मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि संदिग्ध सटोरिये अनिल जयसिंघानी ने अपने खिलाफ दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों से खुद को बचाने के लिए अपनी बेटी अनिक्षा के साथ मिलकर साजिश रची, जिसके तहत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की पत्नी अमृता को रिश्वत देने की कोशिश की गई और उनके इनकार करने पर उनसे जबरन धन उगाही करने के लिए उन्हें निजी संदेश भेजे गए. भ्रष्टाचार-रोधी मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश दीपक अलमाले ने एक अप्रैल को अनिल जयसिंघानी को जमानत देने से इनकार कर दिया था. अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनिक्षा पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ‘ब्लैकमेल’ करने और रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप है.
अदालत के आदेश की मंगलवार को उपलब्ध हुई प्रति के अनुसार, पिता और पुत्री दोनों ने ही एक साजिश रची, जिसके तहत अनिक्षा ने अमृता फडणवीस से मित्रता की. इसमें आगे कहा गया है कि इसके बाद ‘अनिक्षा ने अमृता से अपने पिता को उसके खिलाफ लंबित विभिन्न आपराधिक मामलों में बचाने का अनुरोध किया, क्योंकि शिकायतकर्ता (अमृता फडणवीस) के पति एक लोक सेवक हैं.’’ अदालत के अनुसार, अनिक्षा ने अमृता फडणवीस को एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने की पेशकश की. अदालत ने आदेश में कहा है, ‘‘यह अभियोजन का मामला है कि जब शिकायतकर्ता ने अनिक्षा के कहने के अनुसार काम करने से मना कर दिया तो उसने (अनिक्षा ने) शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन पर वीडियो, वॉयस नोट्स तथा स्क्रीन शॉट्स भेजे, जबरन धन वसूली का प्रयास किया और 10 करोड़ रुपये की मांग की.’’ यह भी पढ़ें: Ghulam Nabi Azad Becomes Modi Fan: गुलाम नबी आजाद हुए पीएम मोदी के मुरीद, कहा- मुझे उन्हें श्रेय देना चाहिए
अदालत ने कहा कि मामले में जांच जारी है और अनिल जयसिंघानी के खिलाफ 17 अन्य मामले भी लंबित हैं. अदालत के अनुसार, ‘‘इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी भाग सकता है.’’ दक्षिण मुंबई के मालाबार थाने ने कथित तौर पर कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के मामले में अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनिक्षा जयसिंघानी के खिलाफ 20 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी. क्लिप में दिखाया गया था कि अमृता फडणवीस कथित रूप से अनिक्षा से फायदा उठा रही हैं. अनिल और अनिक्षा पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अनिक्षा को इस मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और एक सत्र अदालत ने 27 मार्च को उसे जमानत दे दी. उसके पिता अनिल को बाद में मुंबई पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया और वह न्यायिक हिरासत में है.