अमरावती, एक जून लॉकाडउन के पांचवें चरण की सोमवार से शुरुआत होने के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने वाहनों और लोगों की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए सीमाएं नहीं खोलने का निर्णय लिया है।
राज्य के पुलिस महानिदेशक डी जी सवांग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अगले आदेश तक लोगों की अंतर-राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
अन्य राज्यों से निजी वाहनों में आंध्र प्रदेश आने वाले लोगों को सरकार के 'स्पंदना' वेब पोर्टल के माध्यम से ई-पास प्राप्त करना होगा साथ ही चिकित्सीय जांच से गुजरना होगा।
उन्होंने कहा, “कोरोना वायरस से कम प्रभावित राज्यों से आने वालों को गृह पृथक-वास में भेजा जाएगा और अधिक प्रभावित राज्यों से आने वालों को सात दिनों के लिए संस्थागत पृथक-वास में भेजा जाएगा।”
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डीजीपी ने कहा कि संक्रमित पाए जाने पर व्यक्ति को अस्पताल भेजा जाएगा नहीं तो गृह पृथक-वास में रहने को कहा जाएगा।
कोविड के लिये राज्य के नोडल अधिकारी अर्ज श्रीकांत ने बताया कि ट्रेन से राज्य आने वालों की स्टेशन पर जांच की जाएगी।
उन्होंने बताया कि विदेश से आने वालों को 14 दिन के अनिवार्य संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा।
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