Maharashtra: बीजेपी विधायक नीतेश राणे का बड़ा बयान, कहा- आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाने के लिए हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज हुई

यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनाव के प्रचार के दौरान एक स्थानीय शिवसेना कार्यकर्ता पर कथित हमले से संबंधित है. नीतेश राणे के वकील नितिन प्रधान ने बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, ताकि मजाक की घटना के बाद बैंक चुनावों में उनकी भागीदारी रोकी जा सके.

Maharashtra: बीजेपी विधायक नीतेश राणे का बड़ा बयान, कहा- आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाने के लिए हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज हुई
नीतेश राणे और आदित्य ठाकरे (Photo Credits: Facebook)

मुंबई: भाजपा (BJP) विधायक नीतेश राणे (Nitesh Rane) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) के समक्ष दावा किया कि महाराष्ट्र (Maharashtra) की सत्तारूढ़ पार्टी ने विधान भवन (Vidhan Bhavan) के बाहर पिछले माह मजाक की एक घटना से आहत होकर उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई है. शिवसेना (Shiv Sena) के एक विधायक ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि राणे ने महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) की ओर देखते हुए उस वक्त 'म्याऊं' की आवाज निकाली थी, जब वह मुंबई (Mumbai) में विधान भवन के अंदर जा रहे थे. Maharashtra: नीतेश राणे ने आदित्य ठाकरे पर कसी फब्तियां, शिवसेना के बीजेपी विधायक को विधानसभा से निलंबित करने की मांग की- Watch Video

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे ने पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले में कंकावली पुलिस द्वारा भादंसं की धाराओं -307 (हत्या का प्रयास), 120(बी) (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनाव के प्रचार के दौरान एक स्थानीय शिवसेना कार्यकर्ता पर कथित हमले से संबंधित है. नीतेश राणे के वकील नितिन प्रधान ने बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, ताकि मजाक की घटना के बाद बैंक चुनावों में उनकी भागीदारी रोकी जा सके.

प्रधान ने अदालत को बताया, “23 दिसंबर, 2021 को विधान भवन के बाहर ‘म्याऊं’ की आवाज निकालकर चिढ़ाने और व्यंग्य की घटना ने सत्तारूढ़ दल को आहत किया था और उसके नेताओं ने इसे अपमान के रूप में लिया. कुछ शिवसेना नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरे मुवक्किल (राणे) को सबक सिखाया जाएगा.’’ समय की कमी के कारण उच्च न्यायालय ने कहा कि वह बृहस्पतिवार को विधायक की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी.

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