देश की खबरें | सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश विवाह घरों के नियमन संबंधी दिशानिर्देश लागू करें : एनजीटी
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नयी दिल्ली, 27 जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को बैंक्वेट हॉल और विवाह घरों के विनियमन से संबंधित दिशा-निर्देशों को लागू करने और पर्याप्त पार्किंग सुविधा, ठोस एवं द्रव अपशिष्टों का निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी के अध्यक्ष ए के गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों को अपनाने और उन्हें लागू करने को कहा है ताकि वैधानिक पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुरूप पानी का सतत इस्तेमाल तथा ठोस एवं द्रव अपशिष्टों का प्रबंधन सुनिश्चित हो।
पीठ ने कहा, ‘‘ऐसे नियमों के अनुपालन की स्थानीय निकायों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों समेत वैधानिक नियामक प्राधिकारों द्वारा निगरानी की जाए तथा जहां भी किसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन हो, वहां ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाकर, अभियोग चलाकर और क्षतिपूर्ति हासिल कर कड़ी कार्रवाई की जाए। नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को लागू करना जरूरी है क्योंकि यह जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ’’
इसी के साथ एनजीटी ने त्रैमासिक रिपोर्ट भी मांगी।
उसने चेतावनी भी दी है कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसे संबंधित प्रशासन पर जुर्माना लगाकर उसे जवाबदेह बनाना पड़ सकता है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ सकती है। उसने कहा कि एक महीने के अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्तमान मुद्दों और अन्य संबंधित विषयों पर वीडियो कांफ्रेंस से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ बैठक कर सकता है।
एनजीटी वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स सोसायटी की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप महिपालपुर और राजोकरी में बैंक्वेट हॉल और विवाह घरों से वाहनों का जाम लग जाता है तथा पर्यावरण प्रदूषण होता है।
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