आगरा, 11 जुलाई उत्तर प्रदेश के आगरा में एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत की न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने जुलाई 2022 के इस मामले में आरोपी मुकीम, इरशाद उर्फ उस्मान अली, इजरायल और मौसम को सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो, आईटी एक्ट एवं अन्य धारा के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने दोषियों पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपियों ने 21 जुलाई 2022 को नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से बारी-बारी दुष्कर्म किया।
आरोपियों ने नाबालिग के माता-पिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की का वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पीड़िता के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद यह सजा सुनाई गयी।
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