देश की खबरें | अल्पसंख्यक कोटे के तहत दाखिला : सेंट स्टीफेंस की याचिका पर सुनवाई टली

नयी दिल्ली, 24 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय की उस अधिसूचना के खिलाफ याचिका की सुनवाई बुधवार को 23 अगस्त तक के लिए टाल दी, जिसमें केवल साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) के अंकों के आधार पर ही अल्पसंख्यक कोटे के तहत प्रवेश पर जोर दिया गया है।

अदालत ने एक संबंधित मामले के उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के मद्देनजर यह फैसला किया।

प्रधान न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने जीसस एंड मैरी कॉलेज की इसी तरह की एक याचिका के साथ ही शेरोन एन जॉर्ज नाम की एक महिला द्वारा दायर याचिका को भी उसी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने कहा, ‘‘तीनों मामलों को हम नहीं छू सकते। एक एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) है। हम इसे नहीं छुएंगे। यह मामला सर्वोच्च अदालत के समक्ष लंबित है।" इस पीठ में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे।

पीठ ने कहा कि विभिन्न पक्ष अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं।

उसने कहा, "यह अदालत के संज्ञान में लाया गया है कि (सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिले से जुड़े मामलों में) फैसले के खिलाफ, शीर्ष अदालत में एक एसएलपी दायर की गई है। एसएलपी के मद्देनजर मामलों की सुनवाई टाल दी जाती है।"

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