कोटा (राजस्थान), 23 अक्टूबर भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अतिरिक्त महानिदेशक पंकज गोयल को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
गोयल को कोटा भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) ने आधार फ्रैंचाइजी देने के एवज में एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में मंगलवार को नयी दिल्ली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया था।
कोटा एएसपी (एसीबी) चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि गोयल को दो दिन की रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया गया जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है और अगर इस अपराध के आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया तो इसे (भ्रष्टाचार को) मिटाना संभव नहीं होगा।
इस बीच, एसीबी ने हेमराज तंवर नाम के एक दलाल की पहचान की।
अधिकारी ने बताया कि तंवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
ठाकुर ने बताया कि विभाग के अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच भी की जा रही है।
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