पुलिस ने बताया कि नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी को 29 मई की देर रात्रि उसी के गांव का अजीत राम (21) कथित रूप से बहला फुसलाकर ले गया था।
इस मामले में किशोरी की मां की तहरीर पर अजीत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की अपहरण से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
थाना प्रभारी (एसएचओ) अतुल कुमार मिश्र ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने गत 11 सितंबर को किशोरी को थाना क्षेत्र के एक गांव से मुक्त करा लिया।
किशोरी ने पुलिस को बयान दिया है कि अजीत उसे अगवा कर गुजरात के बड़ौदा व भोपाल ले गया तथा तकरीबन साढ़े तीन माह तक उसके साथ बलात्कार किया।
किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराएं जोड़ दी हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी अजीत को मंगलवार को थाना क्षेत्र के नरही नहर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया।
सं आनन्द
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