तिरुवनंतपुरम, नौ अक्टूबर केरल में तिरुवनंतपुरम की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग स्कूली छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के दोषी पाए गए बिहार के एक युवक को सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
फास्ट ट्रैक विशेष अदालत की न्यायाधीश आर रेखा ने समजई (20) पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
समजई ने यहां अपनी दोस्त के साथ स्कूल से हॉस्टल जाते समय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी।
विशेष लोक अभियोजक आर एस विजय मोहन ने कहा कि अदालत ने आठ गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।
यह घटना सात जून, 2022 को तिरुवनंतपुरम में हुई थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि घटना के दौरान लड़की के चिल्लाने के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधी को पकड़ लिया था।
अदालत ने अधिकारियों को जुर्माना राशि पीड़ित लड़की को सौंपने का निर्देश दिया है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)