देश की खबरें | आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर राजद्रोह का केस, 20 तक हाजिर होने का नोटिस
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज मामले में राजद्रोह की धारा जोड़ी है ।
लखनऊ, 18 सितंबर आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज मामले में राजद्रोह की धारा जोड़ी है ।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह के खिलाफ दो सितंबर को एक सर्वेक्षण कराये जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 501 ए तथा 120 बी के अलावा आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था ।
अधिकारी ने बताया कि सिंह को लखनऊ पुलिस ने गुरूवार को एक नोटिस भेजी है जिसमें अन्य धाराओं के अलावा राजद्रोह की धारा 124 ए को भी शामिल किया गया है । यह नोटिस संजय सिंह के दिल्ली वाले आवास के नार्थ एवेन्यू के पते पर भेजी गयी है ।
हजरतगंज पुलिस थाने के जांच अधिकारी ए के सिंह की ओर से संजय सिंह को भेजी गयी नोटिस में कहा गया है, ''आपके विरूध्द मुकदमा अपराध संख्या 242/2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए/153 बी/,505 :1::बी:/505:2:/468/469/124 ए/120 बी व 66 सी/66 डी आईटी अधिनियम के तहत पुलिस थाना हजरंतगंज लखनऊ के संबंध में जांच विवेचना की जा रही है, जो संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है, जिसके संबंध में अपने पक्ष में तथ्यों/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मेरे समक्ष बीस सितंबर को सुबह 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।
नोटिस में कहा गया है, ‘‘यदि आप नियत तिथि/समय पर उपस्थित नही होते है तो आपके विरूध्द दंडनीय कार्यवाही की जायेगी ।''
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि संजय सिंह के अलावा एक निजी कंपनी के तीन निदेशको के खिलाफ भी राजद्रोह और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है ।
सिंह द्वारा जारी किये गये इस सर्वेक्षण में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ सरकार एक विशेष जाति के लिये कार्य कर रही है ।
इस सर्वेक्षण के बाद संजय सिंह के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में कम से कम 13 मामले दर्ज कराये गये थे ।
जफर
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 18, 2020 07:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

