मुंबई, 11 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि बीएनपी परिबा इंडिया फाइनेंस, स्विस लीजिंग एंड फाइनेंस और अवेलेबल फाइनेंस समेत 22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र ‘सरेंडर’ कर दिए हैं।
इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने इन एनबीएफसी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रद्द कर दिया है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सीओआर रद्द होने से ये 22 संस्थाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में कारोबार नहीं कर सकेंगी।
इस बीच, एस्सेल फाइनेंस होम लोन्स लिमिटेड ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा उसे दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को सरेंडर कर दिया है। इसके बाद एस्सेल फाइनेंस होम लोन्स का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है।
एक अलग बयान में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने कर्णावती कैपिटल मार्केट लिमिटेड के सीओआर को रद्द कर दिया है।
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