कटक, पांच अक्टूबर ओडिशा में कटक की एक पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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जाजपुर जिले के निवासी दोषी करुनकर कंडी (30) को कटक जिले के एक गांव की 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में अप्रैल 2014 में गिरफ्तार किया गया था।
यह घटना 21 अप्रैल 2014 की है। उस वक्त लड़की अपने एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी। घटना के वक्त वह घर पर अकेली थी।
किशोरी ने कटक में अपने घर लौटकर आपबीती अपनी मां को सुनाई जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई।
पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत ने घर में अवैध तरीके से घुसने के जुर्म में भी दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और धमकाने के मामले में दो साल की सजा सुनाई है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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