Maharajganj Rape Case: बच्ची से बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद

महराजगंज (उप्र), 7 जुलाई : महराजगंज जिले की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय कुमार सिंह ने वर्ष 2017 में जिले के गुगली थाना क्षेत्र में पांच साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी प्रीतम गुप्ता को शनिवार को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह भी पढ़ें : UP Shocker: प्रयागराज में युवक की गोली मारकर हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 30 नवंबर 2017 को हुई थी. आरोप है कि प्रीतम लड़की को अपने साथ मोटरसाइकिल से एक सुनसान जगह पर ले गया था और वहां उसके साथ बलात्कार किया था.