Singapore Court: सिंगापुर में भारतीय मूल के प्रेमी को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की जेल की सजा
जिला जज यूजीन टो ने भारतीय मूल के सुगुमारन को सजा सुनाते हुए कहा कि इस तरह के अपराध फ्लैट में रहने वालों के लिए बहुत खतरनाक हैं. एक न्यूज पेपर ने जिला जज के हवाले से कहा, मुझे उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जिनमें आपने इन अपराधों की योजना बनाई थी,
सिंगापुर में एक भारतीय मूल के प्रेमी को अदालत ने शुक्रवार को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मूल के व्यक्ति ने सिंगापुर में अपनी पूर्व प्रेमिका के मंगेतर के फ्लैट के बाहर उनकी शादी के दिन आग लगा दी थी. इस मामले के संबंध में उसे छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है. द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 30 वर्षीय सुरेंथिरन सुगुमारन पर पहले आग लगाकर शरारत करने का आरोप लगाया गया था, बाद में उसे अक्टूबर में दोषी ठहराया गया. प्रेमी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए पता चला कि उसकी पूर्व प्रेमिका की शादी मोहम्मद अजली मोहम्मद सल्लेह से हो रही थी. यह भी पढ़ें: स्वीडन के सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली छात्राओं के हिजाब प्रतिबंध के फैसले को पलटा
इसके बाद सुगुमारन को गुस्सा आ गया. उसने क्रोध और ईष्या में भरकर 12 मार्च को 12वीं मंजिल पर स्थित मोहम्मद अजली मोहम्मद सल्लेह के फ्लैट के सामने के गेट को बंद करके यूनिट के बाहर आग लगा दी. आग लगाने के बाद सुगुमारन 12वीं मंजिल से लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा था. उसने घर पहुंचे से पहले लाइटर को झाड़ियों में फेंक दिया था.
रिपोर्ट के अनुसार, जब सल्लेह ने अपनी यूनिट का दरवाजा खोला और अपने सामने के गेट को बंद पाया और आग लगने की वजह से कई जूते जले हुए थे. फिर सल्लेह ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर भरत एस ने कहा कि आग लगने के कारण संपत्ति को भी कुछ नुकसान पहुंचा था. लेकिन जान जाने का खतरा था, क्योंकि आग पीड़ित की यूनिट के बाहर और एक आवासीय ब्लॉक के भीतर थी.
जिला जज यूजीन टो ने भारतीय मूल के सुगुमारन को सजा सुनाते हुए कहा कि इस तरह के अपराध फ्लैट में रहने वालों के लिए बहुत खतरनाक हैं. एक न्यूज पेपर ने जिला जज के हवाले से कहा, मुझे उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जिनमें आपने इन अपराधों की योजना बनाई थी, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि आपने परिसर को बंद कर दिया था. इस तरह की घटना में किसी की जान भी जा सकती थी. हालांकि, अदालत के दस्तावेजों में यह नहीं बताया गया कि सुगुमारन को कैसे गिरफ्तार किया गया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 09, 2022 10:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

